राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर राजधानी भोपाल बड़ी खबर आई है। पंचायत अध्यक्ष पदों पर होने वाले आरक्षण की तिथि में फेरबदल किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया 14 दिसंबर की जगह अब 18 दिसंबर को होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department)ने सोमवार देर शाम 14 दिसंबर को होने वाला आरक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। वहीं आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में भी मंगलवार को सुनवाई होगी। आरक्षण की तिथि स्थगित करने का कारण सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को माना जा रहा है। 

बता दें कि 52 जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 14 दिसंबर को भोपाल में होना थी। हालांकि देर शाम पंचायत विभाग ने आरक्षण की तिथि की स्थगित कने का आदेश जारी कर दिया। अब 18 दिसंबर को कलियासोत डेम स्थित वाल्मी में दोपहर 12 बजे से आरक्षण प्रक्रिया होगी।

वहीं आरक्षण तिथि बदलने पर कांग्रेस नेता सैयद ज़ाफर (Congress leader: Syed Zafar)ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- क्या मध्य प्रदेश सरकार और राज निर्वाचन आयोग को अपनी गलती का एहसास होने लगा है। जिला पंचायत अध्यक्षों का होने वाला आरक्षण स्थगित करते हुए 18 दिसंबर की नई तारीख दे दी गई है। हमारा सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि वह पंचायत चुनाव भी रोटेशन से कराने में विचार करें।

बता दें कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का एक और फैसला पलट दिया है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है।

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus