कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रस्तुत डेटा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा कि प्रस्तुत डेटा जनगणना के आधार पर है या फिर सर्विस कर रहे लोगों के आधार पर हैं। वहीं दोनों डेटा की एक तुलनात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है।
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी हुई है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रस्तुत डेटा पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं जवाब पेश करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित कराने समय मांगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन और साली शीटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखेंगे। इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई नियत की गई है।
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गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने अंडरटेकिंग दी थी। अगली सुनवाई तक उक्त पॉलिसी के तहत किसी को प्रमोशन नहीं दिए जाने की अंडरटेकिंग दी गई थी।
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