कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सरकार ने GAD का सर्कुलर पेश किया है। साल 2016 के रूल लागू होने के पहले हुई भर्तियों पर 2002 के नियम लागू होंगे।

बिना आंकड़े के प्रमोशन की अनुमति देने से इंकार

इसी तरह साल 2016 के बाद हुई भर्तियों पर लागू 2025 के रूल होंगे। सरकार की ओर प्रमोशन करने की अनुमति मांगी गई है। कोर्ट ने बिना आंकड़े के प्रमोशन की अनुमति देने से इंकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा- सरकार चाहे तो सीलबंद लिफाफे में आंकड़ा पेश कर सकती है।

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सरकार आंकड़े पेश करे तो कोर्ट तय कर सकती है कि आरक्षण देना उचित है या नहीं। सरकार सभी विभागों से आंकड़े जुटाने के लिए स्वतंत्र है। 28, 29 अक्तूबर को तय की गई मामले की अगली सुनवाई। जानकारी अमोल श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।

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