शब्बीर अहमद, भोपाल। आरक्षण को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले पर मध्यप्रदेश के आदिवासी विधायक विक्रांत भूरिया ने ST/SC आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर सवाल उठाए है। कहा कि- ST/SC आरक्षण में उपवर्गीकरण का अधिकार राज्य को देने से जाति संघर्ष बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आरक्षण को उप वर्गीकरण करना आरक्षण को समाप्त करना है। जाति भेदभाव के कारण आरक्षण मिला था।

सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच ने फैसला दिया उसमें दलित आदिवासी जज नहीं है। न्याय देना है तो जातिगत जनगणना करवाइए।जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया है जिससे राज्य को एससी और एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण का अधिकार मिल गया है। कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का लाभ ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एससी,एसटी वर्ग का साथ मिला है। उपवर्गीकरण मतलब जाति के अंदर जाति आधार पर आरक्षण लागू होगा।

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