रायपुर. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में नियुक्त किए गए सभी अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों के निवास प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी. इसके लिए उच्च शिक्षा संचालनालय के अपर संचालक ने सभी क्षेत्रीय अपर संचालकों को आदेश जारी किया है. बाहरी लोगों की नियुक्ति को लेकर उठे सवाल के चलते यह कदम उठाया जा रहा है.

जारी आदेश में कहा गया है कि आप अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत आने वाले जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्यों से जिले के सभी शासकीय महाविद्यालय में नियुक्त अतिथि व्याख्याता/अतिथि ग्रंथपाल / अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों का निवास प्रमाण पत्र की जांच कर प्रतिवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिसमें उल्लेख हो किं “मेरे द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र का सूक्ष्म परीक्षण एवं सत्यापन किया गया और सही पाया गया. जांच में अगर विसंगतियां पाई जाती है तो उसका उल्लेख करना होगा. अपने अधीनस्थ जिलों के शासकीय महाविद्यालयों की जानकारी तीन कार्य दिवस के अंदर देना होगा.

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