नई दिल्ली। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत अनुग्रह राशि के वितरण में तेजी लाने के लिए संभागीय आयुक्तों और डीएम के साथ समीक्षा बैठक की. बीते 21 सितंबर को इस संबंध में हुई बैठक के बाद यह दूसरी बैठक है. बैठक के दौरान सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (DSLSA) और IT विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे.

कुल 6 हजार 995 आवेदनों को किया गया स्वीकृत

स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा की गई 25 हजार 709 मृतक व्यक्तियों की सूची को राजस्व विभाग द्वारा जिलेवार अलग किया गया है. अनुग्रह राशि के अनुदान के लिए अब तक लगभग 9 हजार 643 आवेदन मिले हैं. कुल 6 हजार 995 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 6 हजार 019 मामलों में संवितरण किया जा चुका है.

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बीते 21 सितंबर को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि इस योजना के तहत अब उन मामलों में आवेदकों से सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (एसएमसी) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां पति या पत्नी में से एक जीवित है. हालांकि, सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (एसएमसी) की आवश्यकता अन्य आवेदकों के अनुग्रह अनुदान के लिए लागू रहेगी. ऐसे मामलों में जहां मृतक सिंगल पैरेंट था, उसके उत्तरजीवी बच्चे समान रूप से वितरित अनुग्रह राशि के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए आवेदक का नाम सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट में होना चाहिए. इसी तरह अगर मृतक अविवाहित है या नाबालिग बेटा या बेटी है, तो मृतक के पिता या माता को योजना के तहत राहत मिलेगी, बशर्ते उनका नाम एसएमसी में आए.

इसके अलावा 23 सितंबर को प्रशासनिक सुधार (एआर) और राजस्व विभाग को दिल्ली सरकार के कॉल सेंटर में एक अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था, ताकि प्रभावित परिवारों को कॉल कर उन्हें योजना के बारे में अवगत कराया जा सके और साथ ही उनकी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन करने में सहायता की जा सके. 26 सितंबर तक करीब 11 हजार प्रभावित परिवारों को कॉल किया जा चुका है.

100 अधिकारियों का पूल बनाने के निर्देश

24 सितंबर को एक और निर्देश जारी किया गया था, जिसमें राजस्व विभाग को हरेक एसडीएम स्तर पर 100 अधिकारियों का एक पूल बनाने के निर्देश दिए गए थे. उन्हें स्वास्थ्य विभाग की सूची में प्रत्येक मृतक व्यक्ति के पते पर जाकर परिवार के सदस्यों को योजना के बारे में सूचित करने और उन्हें आवेदन भरने में सहायता करने के निर्देश दिए गए थे. उन्हें यह काम 7 दिनों के भीतर पूरा करने का भी निर्देश दिया गया था. साथ ही उन्हें ऐसे लोग जो इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं, उनका भी डाटा मेंटेन करने के निर्देश दिए गए हैं. 26 सितंबर 2021 तक स्वास्थ्य विभाग की सूची में से 10 हजार से अधिक परिवारों को एसडीएम कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा दौरा किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार द्वारा जून, 2021 में कोविड-19 से मरने वाले मृतकों के परिवार के जीवित सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार मृतक के परिवार को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करती है. यह राशि कोविड-19 के कारण मृत व्यक्ति के परिजनों को आवेदन प्रक्रिया के बाद दी जाएगी. अगर किसी परिवार के कामकाजी सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है, तो उन्हें 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा.

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दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “दिल्ली सरकार सभी प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द अनुग्रह राशि देने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सावधानी और संवेदनशीलता बरत रही है, ताकि पीड़ित परिवारों को कोई परेशानी न हो. मंत्री गहलोत ने कहा कि SDM की टीम के प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद से आवेदनों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है.”