शब्बीर अहमद, भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भ्रष्टाचार के आरोपी पूर्व कुलपति सुनील कुमार गुप्ता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। भोपाल जिला अदालत ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। गौरतलब है कि तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है।
सुनील कुमार गुप्ता पर करीब 20 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है। 11 अप्रैल को सुनील कुमार गुप्ता को रायपुर से गिरफ्तार किया गया था। भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होने के बाद सुनील कुमार गुप्ता करीब 37 दिन फरार थे। मामले में कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है।
RGPV घोटाले में मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति गिरफ्तार
अग्रिम जमानत याचिका भी हुई थी खारिज
सुनील गुप्ता ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन भोपाल कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि RGPV के सरकारी खाते से 19.48 करोड़ रुपये प्राइवेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के मामले पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला
आरजीपीवी ने छात्रों के पैसों से एफडी कराई थी और उन पैसों का दुरुपयोग किया गया था। करीब 20 करोड़ रुपये निजी अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। इस मामले में यूनिवर्सिटी के तत्कालीन रजिस्ट्रार आर एस राजपूत, रिटायर्ड फाइनेंस कंट्रोलर ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार का नाम सामने आया था। जिसके बाद उन पर एफआईआर की गई है। आरबीएल बैंक के कर्मचारी कुमार मयंक, दलित संघ सोहागपुर पर भी गड़बड़ी के आरोप लगे थे। जिसके बाद सभी पर धोखाधड़ी के मामले गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।
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