सदफ हामिद/राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। पंचायत चुनाव (Panchayat Election) पर रोक लगाने की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने इसे जनता का चुनाव करार देते हुए कांग्रेस पर लोकतंत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने कांग्रेस को मोस्ट कन्फ्यूज पार्टी का खिताब दे दिया।
वहीं कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने कहा कि हमें पहले ही हाईकोर्ट से राहत की उम्मी नहीं थी इसलिए हमने 7 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में याचिका दाखिल कर दी थी। वहीं कांग्रेस संगठन प्रभारी चन्द्रप्रभाष शेखर ने फैसले पर कहा कि बीजेपी अपना काम करें। हम अपना काम कर रहे हैं।
पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया (Cabinet Minister Arvind Bhadauria) ने कहा कि यह जनता का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं है। कांग्रेस को चुनाव होने देना चाहिए। कांग्रेस को चुनाव से क्या दिक्कत है। पहले कांग्रेस ने षडयंत्र पूर्वक तरीके से परिसीमन बन्द किया। कांग्रेस ने लोकतंत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त किया है। कोरोना की वजह से 7 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं। वरिष्ठ वकील विवेक तंखा से आग्रह हैं जनता के चुनाव होने दें।
कांग्रेस को खुद पर ही विश्वास नहींः लोकेंद्र पराशर
वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर (BJP media in-charge Lokendra Parashar) ने कहा कि कांग्रेस मोस्ट कन्फ्यूज पार्टी है। अब चादर ओढ़कर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पहले कोर्ट में पंचायत चुनाव को चेलेंज किया। फिर चेलेंज करने की बात से मना कर दिया। इन्हें सब कुछ फैलाना है। समेटना कुछ नहीं हैं।कांग्रेस को खुद पर ही विश्वास नहीं हैं।
हमें आशंका थी उच्च न्यायालय से राहत न मिलेः सैयद जाफर
पंचायत चुनाव पर रोक पर कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर कहा कि हम 7 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके हैं। ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय के बाद हमें शंका थी कि उच्च न्यायालय से राहत शायद ना मिले। इसीलिए सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका क्रमांकWP (c)D 30356/2021 7.12.12 को दायर किया गया है।
हम 7 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय पहुंच चुके हैं
ग्वालियर खंडपीठ के निर्णय के बाद हमें शंका थी कि उच्च न्यायालय से राहत शायद ना मिले
इसीलिए सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा उच्चतम न्यायालय में याचिका क्रमांकWP (c)D 30356/2021 7.12.12 को दायर किया गया है pic.twitter.com/6y0zKBlDBU
— Syed Zaffar (@SyedZps) December 9, 2021
कांग्रेस कोर्ट के आदेश का सम्मान करती हैः चन्द्रप्रभाष शेखर
वहीं कांग्रेस संगठन प्रभारी चन्द्रप्रभाष शेखर (Congress organization in-charge Chandraprabhash Shekhar) ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा कि बीजेपी अपना काम करें। हम अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है। कोर्ट के आदेश के तहत कांग्रेस चुनाव में उतरेगी।
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