सुप्रिया पांडेय, रायपुर। कम आय वर्ग वाले परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के ध्येय से लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 22 मार्च से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी. निजी स्कूलों में निर्धारित सीटों की संख्या विभागीय वेबसाइट (http://eduportel.cg.nic.in/RTE/) पर देखी जा सकती है.

अधिकारियों के अनुसार, पहले आवेदन की प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन निजी स्कूलों से सीटों की जानकारी नहीं मिलने की वजह से प्रक्रिया में देरी हुई है. निजी स्कूलों से रिक्त सीटों की मिली जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है. सीटों की संख्या http://eduportel.cg.nic.in/RTE/ पर देखी जा सकती है, इसके साथ पोर्टल पर लॉगिन कर आवेदन जमा किए जा सकते हैं. वहीं किसी प्रकार की परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689 पर संपर्क किया जा सकता है.

लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से 7 मार्च को जारी निर्देश के तहत स्कूल की संभावित सीटों के 25 प्रतिशत के हिसाब से आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया होगी, लेकिन आरटीई में प्रवेश लेने वाले छात्रों की गणना, प्रवेश ले चुके छात्रों के हिसाब से करना है. गणना में आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या ज्यादा होगी, तो स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी.

संचालनालय के निर्देश से परेशानी

लोक शिक्षण संचालनालय के इस निर्देश स्कूल संचालक परेशान है. स्कूल संचालकों का कहना है, कि जब अनुमानित सीटों के हिसाब से आरटीई अधिनियम में सीट अलॉट की जा रही है, तो आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या गणना अनुमानित सीट के हिसाब से की जाए. स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी सीट अलॉटमेंट और गणना अलग-अलग हिसाब से करेंगे, तो भविष्य में स्कूल संचालक और विभाग के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी.

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स्कूलों ने की राहत देने की मांग

छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में स्कूलों में आम प्रवेश नहीं हुए है. केवल आरटीई अधिनियम के तहत पात्र छात्रों को प्रवेश दिया गया है. इन छात्रों की गणना होगी, तो औसत से ज्यादा आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या निकलेगी. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बीते दो साल को कोविड काल घोषित कर राहत देने की मांग की है.

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