आजकल के समय में जीवन बिमा का महत्त्व हमारे जीवन में बढ़ गया है. किसी भी प्रकार की दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार पर इसके गंभीर परिणाम होते है. इस अनिश्चितताओं के समय में किसी भी प्रकार के बुरे समय के लिए तैयार रहना जरुरी है. हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम काफी महंगे होते है. जिसके कारण गरीब और मध्यम वर्ग के नागरिक हेल्थ इंशोरेंस ले नहीं सकते. इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट बैंक सभी नागरिकों के लिए एक विशेष पोस्ट ऑफिस दुर्घटना बीमा प्रस्तुत किया है.

जिसमें वार्षिक सिर्फ 299 और 399 रुपये के प्रीमियम के साथ बीमित व्यक्ति को 10 लाख का बिमा सुरक्षा कवर प्राप्त होगा. इस पॉलिसी में ये बीमा कवर एक वर्ष के लिए होगा तथा इसके बाद आपको ये पॉलिसी रिन्यू करनी होगी. ये पॉलिसी प्राप्त करने के लिए आपको इंडिया पोस्ट बैंक में खाता खोलना अनिवार्य होगा.

इन लोगों के लिए है मान्य

18 से 65 वर्ष आयु के लोगों को यह सामूहिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलेगी. जिससे इसके तहत दोनों प्रकार की बीमा कवर में दुर्घटना से मृत्यु अस्थाई या आंशिक पूर्ण अपंगता विच्छेद या पैरालाइज होने पर लाख रुपए का लाभ मिलेगा. इस बीमा में दुर्घटना से हॉस्पिटल में भर्ती रहने के दौरान इलाज के लिए 60000 रुपये तक का खर्च और ओपीडी में 30000 रुपये तक का क्लेम मिलेगा.

यह सुविधाएं भी मिलेंगी

पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिमी क्षेत्र सचिन किशोर के अनुसार 399 रुपए के प्रीमियम बीमा में इन सभी सुविधाओं के अलावा दो बच्चों की पढ़ाई के लिए एक लाख रुपए तक का खर्च, दस दिन अस्पताल में रोजाना का एक हजार खर्च, किसी अन्य शहर में रह रहे. परिवार के लिए ट्रांसपोर्ट का 25 हजार रुपए तक का खर्च और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपए तक का खर्च मिल सकेगा. इस बीमा सुविधा में पंजीकरण के लिए इच्छुक शहरवासी अपने नजदीकी डाकघर में जाकर इस योजना का हिस्सा बन सकते है.

बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के मामले में 10,00,000/- रुपये.
स्थाई विकलांगता में 10,00,000/- रुपये.
दवाखाने का खर्च 60,000/- रुपये.
बीमित व्यक्ति के कम से कम दो बच्चों की शिक्षा के लिए 100,000/- रुपये.
बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो 10 दिनों तक एडमिट रहने के लिए 1000/- रुपये प्रतिदिन (10 दिन).
OPD खर्च के लिए 30,000/- रुपये.
दुर्घटना से पॅॅरालिसिस होने पर 10,00,000/- रुपये.
बीमाकृत व्यक्ति के परिवार को अस्पताल जाने के लिए परिवहन के लिए यात्रा व्यय के रूप में 25,000/- रुपये.

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