Bihar Voter List Revision: बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है.
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव और INDIA गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई. आपत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की, और पूछा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध क्यों नहीं माना गया है?
चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाए गए
मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 28 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होनी है. एक चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठाए गए, जिसमें पूछा गया कि वे इतनी जल्दी इतने सारे मतदाताओं का पुनरीक्षण कैसे कर सकते हैं और यह पहले शुरू क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ चुनाव कराना चाहिए.
विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार
चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग.. दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद SIR यानि विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. दरअसल SIR के विरोध में विपक्षों दलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इस पर रोक लगाने इंकार कर दिया है.
SC ने चुनाव आयोग के फैसले पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी गई है. इस पर चुनाव आयोग के वकील ने जवाब दिया कि “सिर्फ आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती है.” सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सिर्फ देश की नागरिकता साबित होने के आधार पर ही किसी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा, तो यह कसौटी कठिन होगी और यह गृह मंत्रालय का काम है. कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी पूछा कि अगर नियमों में बदलाव करना था तो इतनी देरी क्यों की गई और यह चुनाव से ठीक पहले नहीं होना चाहिए.
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