पटना। ‘जमीन के बदले नौकरी’ मामले पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने (misa bharti yadav) कहा, “हमारे परिवार के लिए कोई भी मामला नया नहीं है। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरे पिता कल ही इलाज कराकर पटना पहुंचे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति ने केस चलाने की अनुमति दे दी है। तमाम एजेंसियां हमारी जांच कर चुकी हैं, लेकिन हम गलत नहीं हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। बहुत जल्द सब कुछ साफ हो जाएगा।
अनिवार्य अनुमति प्रदान की
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कथित तौर पर ‘जमीन के बदले रेलवे में नौकरी’ घोटाले से जुड़े मनीलॉन्ड्रिंग केस में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि मुर्मू ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 197(1) और बीएनएसएस, 2023 की धारा 218 के तहत अनिवार्य अनुमति प्रदान की है।
ऐसे हुआ था खुलासा
लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक UPA 1 सरकार में रेल मंत्री थे। उस समय रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां निकली थीं। इन भर्तियों में धांधली का आरोप लालू पर लगा है। आरोप है कि लालू ने नौकरी देने के बदले लोगों से घूस के रूप में जमीन ली।
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