कुमार उत्तम/मुजफ्फरपुर। जिले के कुढ़नी में घटित चर्चित रेप केस में स्पेशल पोक्सो कोर्ट थर्ड ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट के न्यायाधीश नूर सुल्तान ने मामले के आरोपी रोहित सहनी को मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने रोहित पर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट में सुनाई गई सजा

फैसले के दिन रोहित सहनी को जेल से स्पेशल पोक्सो कोर्ट में लाया गया। कोर्ट परिसर में पीड़िता के परिजन और आरोपी के परिवार वाले भी मौजूद थे। जब न्यायाधीश ने सजा का ऐलान किया तो कोर्ट का माहौल भावुक और तनावपूर्ण हो गया। पीड़िता की मां ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जाहिर किया और कहा कि उन्हें सिर्फ उम्रकैद नहीं फांसी की सजा चाहिए थी।

पहले ही कर चुका था आत्मसमर्पण

रोहित सहनी ने इस केस में पहले ही अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और तभी से वह जेल में बंद था। घटना के बाद पुलिस की तफ्तीश और अदालत की सुनवाई कई महीनों तक चली। कोर्ट ने तमाम गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर रोहित को दोषी पाया और आज यह कठोर सजा सुनाई गई।

स्पेशल पीपी ने दी जानकारी

स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) राजीव रंजन राजू ने मीडिया को बताया कि यह फैसला न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम है। उन्होंने कहा हमने इस केस में पूरा प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। कोर्ट ने रोहित सहनी को मरने तक जेल में रखने का आदेश दिया है जिससे समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा।

मां की भावुक प्रतिक्रिया

पीड़िता की मां ने कहा मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब भी हमें न्याय अधूरा लगता है। हम चाहते थे कि उसे फांसी मिले। पर कोर्ट का फैसला है हम इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं।

समाज के लिए चेतावनी

इस मामले का फैसला सिर्फ एक व्यक्ति की सजा नहीं बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है कि बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह न्यायिक निर्णय ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।