Prayagraj News. प्रयागराज जिला अदालत ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी हॉस्टल में 2019 में हुए रोहित शुक्ला की हत्या के मामले में आदर्श त्रिपाठी, नवनीत यादव उर्फ अभिषेक यादव और सौरभ विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सुबूतों के अभाव में चार आरोपियों को बरी कर दिया है.
यह आदेश सत्र न्यायाधीश भरत सिंह यादव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता टीएन दीक्षित और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया. पांच साल पहले हुए छात्र नेता रोहित शुक्ला हत्याकांड में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने तीनों दोषियों आदर्श त्रिपाठी, नवनीत यादव और सौरव विश्वकर्मा को सजा सुनाई है.
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इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके रोहित शुक्ला की 14 अप्रैल 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यूनिवर्सिटी के पीसीबी हास्टल में यह वारदात हुई थी. रोहित शुक्ला बारा थाना क्षेत्र के लोहगरा गांव के रहने वाले थे. वह पूर्व छात्र नेता अच्युतानंद शुक्ला और सुमित शुक्ला हत्याकांड के गवाह थे.
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