BJP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil Mishra) दिल्ली दंगा मामले में बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन खारिज कर दिया है. कपिल मिश्रा की 2020 में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी. सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समन आदेश को सही ठहराया है. यह फैसला उस समय आया है, जब 2020 के दंगों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर लगातार मांगें उठ रही हैं.

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कपिल मिश्रा की मुसीबत बढ़ सकती है. 2020 में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ कपिल मिश्रा द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. बीजेपी नेता को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर समन किया गया था. उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी थी.

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दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को कोर्ट से यह झटका उस समय पर लगा है, जब साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ लगातार केस दर्ज करने की मांग उठ रही है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली पिटीशन का विरोध कर रही है.

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दिल्ली पुलिस ने किया बचाव

पुलिस ने बुधवार को फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में भाजपा नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका का विरोध किया.

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आपको बता दें कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे. पुलिस ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दिसंबर 2024 में दायर याचिका के जवाब में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया की अदालत में लिखित दलीलें पेश कीं.

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