संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी. लोगों तक न्याय प्रणाली की जानकारी पहुंचाने और सरलता से न्याय उपलब्ध कराने लोरमी और खुड़िया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया.

कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश जीएस कुंजाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश शर्मा के अलावा नमिता मिंज भास्कर और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय त्रिपाठी भी मौजूद थे. वक्ताओं ने हर व्यक्ति को विधिक की जानकारी होने की बात कहते हुए कहा कि यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह और  किसी भी बच्चे से भिक्षावृत्ति कराई जाती है तो यह किशोर न्याय के तहत अपराध है.

 

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कानून लागू किया गया है, ताकि आने वाली पीढियां पढ़कर देश के विकास में सहयोग करें. लेकिन आज भी गांव के बच्चे और बेटी स्कूल में मध्यान्ह भोजन तक ही सीमित है. लोगों को बेटी बचाओ और पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूक करने की बात कहते हुए बच्चों को नशे से दूर रखने पर जोर दिया. विधिक शिविर में अधिवक्ताओं व नागरिकों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं.