अगर आप अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए नया पैन कार्ड (Permanent Account Number) बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसकी घोषणा की है कि 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके तहत पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड(Adhar Card) होना अनिवार्य होगा. यह निर्णय सरकार ने टैक्स प्रणाली को मजबूत करने और फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से लिया है. नए नियम के अनुसार, यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वह पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा. इसलिए, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें इसे जल्द से जल्द बनवाने की आवश्यकता है. सरकार का मानना है कि इस कदम से टैक्स चोरी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और टैक्सपेयर्स की पहचान को अधिक सटीक बनाया जा सकेगा. अतः यदि आप PAN Card के लिए आवेदन करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपना आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें.

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पुराने PAN को कराना होगा आधार से ल‍िंक

सभी मौजूदा पैन धारकों के लिए अपने पैन को आधार से 31 दिसंबर 2025 तक लिंक करना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा, जब तक कि इसे लिंक करके पुनः सक्रिय नहीं किया जाता. यह ध्यान देने योग्य है कि यह समय सीमा पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है.

यह नियम आयकर विभाग की जांचों के परिणामस्वरूप लागू किया गया है, जिसमें यह सामने आया कि कुछ व्यक्तियों के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं या वे दूसरों के पैन का उपयोग करके टैक्स चोरी और जीएसटी धोखाधड़ी के लिए पंजीकरण करवा रहे थे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2024 तक भारत में 740 मिलियन से अधिक पैन धारक थे, जिनमें से लगभग 605 मिलियन ने अपने आधार को पहले ही लिंक कर लिया है.

ऑनलाइन आधार और PAN कैसे ल‍िंक करें ?

— सबसे पहले, आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें.

इसके बाद, अपने पैन नंबर और आधार नंबर को सही-सही दर्ज करें.

अब उस मोबाइल नंबर को भरें जो पैन और आधार दोनों के साथ रजिस्टर्ड है. इसके बाद, ‘I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI’ पर टिक करें.

जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो स्क्रीन पर ‘PAN has been linked successfully’ का संदेश दिखाई देगा.

मौजूदा पैन धारकों के लिए क्या है नियम?

मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि यदि आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. हालांकि, इस लिंकिंग प्रक्रिया को बिना किसी जुर्माने के पूरा करने का अवसर अभी भी उपलब्ध है.

क्यों यह बदलाव किया गया

यह आधार-आधारित सत्यापन का कदम डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने और टैक्स दाखिल करने में जवाबदेही तथा अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. इससे टैक्स चोरी को रोकने में सहायता मिलेगी और आय छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी. वर्तमान पैन कार्ड धारकों के लिए आधार को पैन से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है, और यह प्रक्रिया बिना किसी जुर्माने के की जा सकती है. ध्यान रहे कि आधार से लिंक न किए गए पैन अगले वर्ष से निष्क्रिय हो जाएंगे.

फर्जी पैन नहीं बना पाएंगे

जानकारों के अनुसार, पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य करने से फर्जी पैन कार्ड बनाने की गतिविधियों पर रोक लगेगी. वर्तमान में कई लोग फर्जी पैन का उपयोग कर अवैध कार्य कर रहे हैं, लेकिन आधार की बायोमैट्रिक प्रणाली के कारण यह संभव नहीं होगा. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है, और यदि किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो उसे 10 हजार रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.