Saif Ali Khan Attack Case: एक्टर सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जमानत पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि शरीफुल देश छोड़कर भाग सकता है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.
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मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी शरीफुल का अपराध बहुत गम्भीर है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत उपलब्ध हैं. आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में अवैध रूप से रह रहा है. इसलिए, अगर गिरफ्तार आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि वह बांग्लादेश भाग जाएगा.
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पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभिनेता सैफ अली खान पर बांद्रा स्थित उनके घर में हुए हमले के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी के पास फंसा चाकू का टुकड़ा और घटनास्थल पर मिला एक हिस्सा आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम के पास से बरामद हथियार से मेल खाता है. जमानत याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने कहा कि तीनों टुकड़े उसी हथियार के थे, जिसका इस्तेमाल अभिनेता पर हमला करने के लिए किया गया था.
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वहीं आरोपी ने वकील अजय गवली के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि प्राथमिकी पूरी तरह से झूठी है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है. याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है और केवल आरोपपत्र दाखिल किया जाना बाकी है. जमानत याचिका के अनुसार आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए.
जनवरी में हुआ था एक्टर पर हमला
आपको बता दें कि 16 जनवरी को बांद्रा में सैफ अली खान के 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट में एक घुसपैठिए ने उनपर चाकू से कई वार किए थे. इस हमले के बाद सैफ (54) की रीढ़ की हड्डी के पास फंसा चाकू का टुकड़ा निकालने के लिए लीलावती अस्पताल में इमरजेंसी सर्जरी की गई थी. वहीं इस हमले के कथित आरोपी बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को दो दिन बाद हिरासत में लिया गया था.
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