Saif Ali Khan Attack Case: एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल इस्लाम को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत (judicial custody) पर भेज दिया है. मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने आरोपी की दो दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट (Magistrate Court)ने इसे खारिज कर दिया. मजिस्ट्रेट कोमल राजपूत (Komal Rajput) ने कहा कि आरोपी दस दिनों से अधिक समय से पुलिस हिरासत में था और रिकॉर्ड से पता चलता है कि जांच पूरी हो चुकी है.” यदि आगे कोई नया सबूत सामने आता है, तो पुलिस नए सिरे से आरोपी की रिमांड मांग सकती है”. सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने पुलिस को भारतीय न्याय संहिता (BNS) पढ़ने की भी सलाह दी.

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अभिनेता सैफअली खान पर हमला करने वाले आरोपी की पुलिस रिंमाड खत्म होने पर उसे बुधवार को बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है. हालांकि मुंबई पुलिस ने आरोपी की और दो दिन पुलिस रिमांड देने की अपील की लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा आरोपी की पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोई नया आधार नहीं है.

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इस दौरान मजिस्ट्रेट कोमल राजपूत ने कहा, ”आप पहले बीएनएस पढिए. आरोपी 10 दिन से अधिक समय से पुलिस हिरासत में है. इससे अधिक हिरासत उचित नहीं है. उसे अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा. उन्होंने कहा, यदि जांच में कुछ नया सामने आता है, तो 30-40 दिन के बाद 2-3 दिनों के लिए फिर से पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है.” कोर्ट में पुलिस ने बताया कि पिछले पांच दिनों के दौरान उन्होंने आरोपी के जूते बरामद किए हैं.

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बता दें कि 15 जनवरी की रात सैफ अली खान के घर एक अज्ञात शख्स में घुसकर चोरी करने का प्रयास किया और सैफ अली खान पर हमला कर दिया. हमले के बाद सैफ अली खान करीब 5 दिन तक लीलावती अस्पताल में भर्ती रहे. जहां उनकी सर्जरी हुई, उनकी रीढ़ की हड्डी के पास से चाकू का टुकड़ा निकाला गया था, अब वह घर आ गए हैं.

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