नई दिल्ली: भारत में कुल 28 राज्य हैं जिनमें अलग-अलग मुख्यमंत्री हैं. राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति केंद्र में प्रधान मंत्री के समान होती है. हर राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग-अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में मंत्रियों के लिए अलग-अलग वेतनमान निर्धारित किए गए हैं. उन्हें मासिक आधार पर उसी तरह भुगतान किया जाता है, जैसे अन्य सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन मिलता है.

वेतन के साथ-साथ भत्तों का भी निर्धारण
मुख्यमंत्रियों को न केवल मुख्यमंत्री के रूप में वेतन मिलता है, बल्कि उन्हें विधान सभा या विधान परिषद के सदस्यों के रूप में भी वेतन मिलता है. भारत के संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 164 में परिकल्पना की गई है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी. राज्य की विधायिका ने मुख्यमंत्री के वेतन के साथ-साथ भत्ते भी तय कर दिए हैं.

राज्य और मुख्यमंत्री वेतन

तेलंगाना₹4,10,000
दिल्ली ₹3,90,000
उत्तर प्रदेश₹3,65,000
महाराष्ट्र₹3,40,000
आंध्र प्रदेश₹3,35,000
गुजरात₹3,21,000
हिमाचल प्रदेश₹3,10,000
हरियाणा₹2,88,000
झारखंड₹2,72,000
मध्य प्रदेश₹2,55,000
छत्तीसगढ़₹2,30,000
पंजाब₹2,30,000
गोआ₹2,20,000
बिहार₹2,15,000
पश्चिम बंगाल₹2,10,000
तमिलनाडु₹2,05,000
कर्नाटक₹2,00,000
सिक्किम₹1,90,000
केरल₹185,000
राजस्थान₹175,000
उत्तराखंड₹1,75,000
ओडिशा ₹1,60,000
मेघालय₹1,50,000
अरुणाचल प्रदेश₹1,33,000
असम₹1,25,000
मणिपुर₹1,20,000
नागालैंड₹1,10,000
त्रिपुरा ₹1,05,500

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