जोधपुर. जिले की एक सेशन अदालत ने बुधवार को कहा कि अभिनेता सलमान खान को विदेश यात्रा के लिए हर बार अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. अदालत ने सलमान द्वारा इस संबंध में किया गया अनुरोध स्वीकार कर लिया.
सत्र अदालत काले हिरन के शिकार के मामले में खान को पांच साल की सजा के खिलाफ अपील सुन रही है. अभिनेता के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कहा, हमने विदेश यात्रा पर जाने पर हर बार अदालत से अनुमति लेने से खान को स्थायी छूट की मांग वाला आवेदन दायर किया था. अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया लेकिन खान को इस तरह की किसी भी यात्रा से पहले अदालत को यात्रा के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी.
गौरतलब है कि सलमान को अक्सर शूटिंग के चलते विदेश जाना पड़ता है. ऐसे में अदालत की उनको दी गई राहत सलमान के लिए किसी गिफ्ट से कम नहीं होगी.