संभल। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के दावे से संबंधित याचिका पर सुनवाई टल गई है। याचिका में हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी 2025 को होगी। हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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इंतजामियां कमेटी ने दाखिल की थी याचिका

बता दें कि मस्जिद की ओर से इंतजामियां कमेटी ने याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में आज जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी। इंतजामियां कमेटी ने अपनी याचिका में निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।

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गौरतलब है कि 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस जगह पर शाही जामा मस्जिद मौजूद हैं, उस जगह पर श्री हरिहर मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। इसी के बाद मामला इतना बढ़ा कि कोर्ट तक पहुंच गया। जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया। इसकी सर्वे रिपोर्ट निचली अदालत में दाखिल की जा चुकी है।