राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश में आचार संहिता में भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो सकेगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सशर्त इजाजत दे दी है। विवाह कार्यक्रम में राजनीतिक दलों के नुमाइंदों पर पाबंदी रहेगी।
निर्वाचन आयोग ने सशर्त सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों को अनुमति दी है। अनुमति के मुताबिक सामूहिक विवाह आयोजन का प्रचार-प्रसार भी नहीं किया जा सकेगा। विवाह आयोजन में राजनीति से जुड़े लोगों पर पाबंदी रहेगी। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले शासकीय कर्मचारियों के बारे में यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्वाचन कार्य, प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न हो। कार्यक्रम के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा।
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