लखनऊ. अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को रोक लगा दी. इससे अस्पताल संचालन का रास्ता साफ हो गया है. मामले में अमेठी के सीएमओ से सुझाव भी मांगे गए हैं.

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य संचालन अधिकारी अवधेश शर्मा द्वारा दाखिल याचिका पर दिया. इसमें लाइसेंस निलंबन को चुनौती दी गई थी. याची अस्पताल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर ने बताया कि एक महिला की मृत्यु मामले में अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था. ऐसे में 40 साल से चल रहे अस्पताल का संचालन रुक गया, जिससे दूरदराज इलाके के लोगों को इलाज की समस्या हो रही थी.

इसे भी पढ़ें – संजय गांधी अस्पताल सील करने पर वरुण गांधी बोले- कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम न बिगाड़ दे…

अदालत ने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के आदेश के अमल पर रोक लगा दी. हालांकि मामले की जांच चलती रहेगी. इस बीच कोर्ट ने राज्य सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है. वहीं, अमेठी के सीएमओ को भी कुछ ऐसे सुझाव पेश करने के लिए कहा, जिससे भविष्य में महिला की मृत्यु जैसी घटना न हो.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक