बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट ने संसदीय सचिव मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है. संसदीय सचिव मामले में आज सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर पूर्व में हुई बहस के तथ्यों को लेकर आज सुनवाई हुई. सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर ने बताया कि सुनवाई में कोर्ट ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर उनके पक्ष की ओर से दी गई दलील को लेकर एक जानकारी मांगी. कोर्ट ने पूछा कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर कोई नियम या आदेश है, इस बिंदू पर याचिकाकर्ता की क्या दलील थी. इस पर अकबर के वकील ने बताया कि छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर ना तो कोई पोस्ट क्रिएट किया गया था न ही कोई आदेश निकाला गया था.

इस मामले को लेकर 25 फरवरी को अंतिम बार सुनवाई हुई थी. जिसमें कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. मोहम्मद अकबर ने अपनी याचिका में मांग की है कि चूंकि इन लोगों ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिया है. लिहाज़ा उनकी विधायकी खत्म की जाए.