रायपुर। उधोग भवन ज्वाइंट डायरेक्टर संतोष भगत की लगी अग्रिम जमानत याचिका सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है. ममला शर्मा ने मोबाइल फोन पर अश्लील बातें करने पर संतोष भगत के खिलाफ राजेंद्र नगर थाने में मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद भगत ने जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

बता दें कि संतोष भगत ने शराब पार्टी करते समय सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा को फोन लगाया और जल-जंगल-जमीन की बात छेड़ते हुए बेहद अश्लीलता भरी बातें की थी. जिसका ऑडियो भी सामने आया था. जिसमें अश्लील बातें और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था. जिसके बाद फ़ोन की रिकॉर्डिंग सहित ममता शर्मा ने राजेंद्रनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने रिकॉर्डिंग की जांच कर आईपीसी की धारा 354 (क) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था.