सारण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सारण जिले में नामांकन पत्रों की जांच (संवीक्षा) प्रक्रिया शनिवार को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरी कर ली गई। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में दाखिल कुल 133 नामांकन पत्रों में से 24 को अमान्य घोषित कर दिया गया है, जबकि 109 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बने रहेंगे।
प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रेक्षकों की मौजूदगी
भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के तहत यह प्रक्रिया निर्वाची पदाधिकारियों के कक्ष में आयोजित की गई, जहां आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक भी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन नामांकन पत्रों को रद्द किया गया है, उन सभी अभ्यर्थियों को नियमानुसार कारणों की लिखित सूचना दी गई है।
10 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन का विवरण
सारण जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्रों की जांच के बाद यह आंकड़े सामने आए हैं।
एकमा (113)
कुल नामांकन:10
रद्द: 0
वैध: 10
तरैयां (116)
कुल नामांकन: 14
रद्द: 0
वैध: 14
परसा (121)
कुल नामांकन: 12
रद्द: 0
वैध: 12
मांझी (114)
कुल नामांकन: 15
रद्द: 3
वैध: 12
बनियापुर (115)
कुल नामांकन: 11
रद्द: 3
वैध: 8
मढ़ौरा (117)
कुल नामांकन: 13
रद्द: 4
वैध: 9
गरखा (119)
कुल नामांकन: 16
रद्द: 2
वैध: 14
अमनौर (120)
कुल नामांकन: 16
रद्द: 3
वैध: 13
सोनपुर (122)
कुल नामांकन: 11
रद्द: 3
वैध: 8
छपरा (118)
कुल नामांकन: 16
▪️ रद्द: 6
▪️ वैध: 10
जिले का कुल चुनावी डेटा
कुल विधानसभा क्षेत्र: 10
दाखिल नामांकन: 133
रद्द नामांकन: 24
वैध नामांकन: 109
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि छपरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 6 नामांकन पत्र रद्द किए गए हैं, जबकि एकमा, तरैयां और परसा में सभी नामांकन वैध पाए गए।
अब नाम वापसी का विकल्प
समीक्षा के बाद अब उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई नाम वापसी की अंतिम तिथि तक अपना नामांकन वापस लेने का अवसर मिलेगा। इसके बाद ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी मतदान प्रक्रिया के लिए निर्णायक होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव से जुड़ी हर प्रक्रिया कानून के अनुरूप और पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित की जा रही है, ताकि मतदाताओं का भरोसा बना रहे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो।
चुनावी गतिविधियां हुईं तेज
संवीक्षा के बाद अब सारण जिले में चुनावी गतिविधियां और तेज हो गई हैं। जिन प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं, वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क, सभाएं और प्रचार में जुट गए हैं। वहीं जिनका नामांकन रद्द हुआ है, वे आयोग के पास अपील या पुनरावलोकन की प्रक्रिया में जा सकते हैं।
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