शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में अब सरपंचों के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। नगरीय निकायों के अध्यक्ष की तर्ज पर सरपंचों के खिलाफ भी इसका प्रावधान होगा। इसके लिए सरकार पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर नया प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अध्यादेश लाया जाएगा। 

MP में गोवर्धन पर्व को लेकर सियासत: कांग्रेस बोली- पूजन के साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाए सरकार, बीजेपी ने किया पलटवार

इसमें यह प्रावधान किया जाएगा कि तीन चौथाई पंच के हस्ताक्षर से ही आवेदन पत्र स्वीकार होगा और यह 3 वर्ष की कार्यावधि पूर्ण होने पर ही लाया जा सकेगा। दरअसल सरपंचों की मनमानी के कई मामले सामने आने के बाद कई संगठनों ने सरकार से अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की थी। 

CM डॉ मोहन यादव के निर्णय की संत समाज ने की सराहना, हरिद्वार की तर्ज पर उज्जैन में भी स्थायी आश्रम बनाने पर जताई प्रसन्नता

दरअसल पिछले दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। इसके बाद विभाग ने अधिनियम में संशोधन की तैयारी प्रारंभ कर दी है, जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाएगा। 

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m