दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन(Satyendra Jain) की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत अनुमति की मांग की गई है. गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ED की जांच और पर्याप्त सबूतों के आधार पर अनुमोदन की मांग की गई है.

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बता दें कि ED ने सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जो कथित हवाला सौदों से जुड़ा था. सत्येंद्र जैन को मई 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद वह जमानत पर बाहर आ गए. अब ED ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

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सत्येंद्र जैन के खिलाफ 2017 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज किया था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है. दिसंबर 2018 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें बताया गया कि 2015 से 2017 के बीच सत्येंद्र जैन के पास लगभग 217 प्रतिशत अधिक आय से अधिक संपत्ति थी.

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आम आदमी पार्टी की समस्याएं हवाला मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद बढ़ गईं. बाद में, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जो कथित शराब घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया गया था. कई महीनों तक जेल में रहने के बाद चारों नेता को जमानत मिली, लेकिन केजरीवाल सहित केजरीवाल समेत कई दिग्गज दिल्ली में चुनाव हार गए.