कुमार इंदर, जबलपुर। पूर्व आरक्षक (Former constable) सौरभ शर्मा (Saurabh Sharma) के खिलाफ कार्रवाई में अब ED की एंट्री हो गई है। भोपाल से शुरू हुई जांच की आंच अब जबलपुर और ग्वालियर तक पहुंच गई। जिसके बाद ED ने आज सौरभ के रिश्तेदारों के घर पर छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि PRESS लिखी गाड़ी में अधिकारी आज जबलपुर के बड़े बिल्डर रोहित तिवारी के घर पहुंचे और छापामार कार्रवाई की।

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शहर के बड़े बिल्डरों में होती है रोहित तिवारी की गिनती

जानकारी के मुताबिक बिल्डर रोहित तिवारी सौरभ शर्मा का रिश्ते में साला लगता है। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा का बड़ा पैसा रोहित तिवारी के जरिए इन्वेस्ट हुआ हैं। जिसके इनपुट मिलते ही एक टीम आज बड़ी संख्या में बिल्डर के शास्त्री नगर स्थित आवास पहुंचे। बता दें कि मेडिकल कॉलेज के आगे शास्त्री नगर इलाके में रोहित तिवारी का आलीशान बंगला बना हुआ है। उसकी गिनती शहर के बड़े बिल्डरों में होती है। 

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लग्जीरियस लाइफ जीने का शौकीन है रोहित

रोहित लग्जीरियस लाइफ जीने का शौकीन है। शहर के गढ़ा और चौकीताल इलाके में भी इस नामचीन बिल्डर की टाउनशिप है। कई बड़े नेताओं और अफसरों के साथ है उसका गठजोड़ भी है।सुरक्षा को देखते हुए घर के बाहर CRPF जवान तैनात हैं। घर के सभी सदस्यों से ED के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं।

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भोपाल स्थित घर पर मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची ED

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सौरभ के भोपाल स्थित घर और दफ्तर पर दबिश दी। ईडी की टीम मेटल डिटेक्टर सहित कई आधुनिक उपकरण के साथ पहुंची। इधर ग्वालियर में भी कार्रवाई चल रही है। विनय नगर स्थित मकान पर इनकम टैक्स सहित अन्य जांच एजेंसी ने दबिश दी है।

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सौरभ के सहयोगी के निवास से भी मिले थे करोड़ों रुपए

वहीं आरोपी के कार्यालय जहां उनका सहयोगी चेतन सिंह गौर का निवास भी है, वहां से चांदी और नगद, कुल 4 करोड़ 12 लाख की संपत्ति बरामद की गई थी। बताया जा रहा है कि प्रदेश के अलग-अलग जगह पर बेनामी संपत्ति के दस्तावेज भी मिले थे। सौरभ शर्मा को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। उन्होंने सिर्फ 10-12 साल की नौकरी की, फिर परिवहन विभाग से वीआरएस ले लिया था।

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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया हैं दर्ज

इस मामले में लोकायुक्त, आईटी के बाद ईडी की एंट्री हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। दुबई से लौटने के बाद सौरभ शर्मा और उसके परिवार से पूछताछ की जाएगी।

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IT का लुक आउट सर्कुलर, सौरभ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

आयकर विभाग ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। वहीं दुबई में बैठे सौरभ शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भोपाल कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, लेकिन भोपाल कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। इस मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील के विशेष अनुरोध पर जज ने कल गुरुवार को ही सुनवाई कर दी।सौरव शर्मा के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि आरोपी लोक सेवक नहीं है, इसलिए उसे अग्रिम ज़मानत का लाभ दिया जाए। न्यायाधीश ने अपने आदेश में उसे लोक सेवक मानते हुए एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में लोकायुक्त, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय, तीनों एजेंसियां जांच में जुटी हुई है।

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