नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पीसीसी चीफ भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. भूपेश ने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी नहीं देने को कोर्ट में चुनौती दी थी.

पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने और कुछ विधायकों ने गौरीशंकर अग्रवाल के ट्रस्ट पर सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला पिछले दिनों उठाया था. फिर विधानसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की गई थी लेकिन गौरीशंकर अग्रवाल ने इसकी अनुमति नहीं दी.

स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा था कि नियम के मुताबिक भूपेश ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले नहीं थी. जबकि भूपेश का कहना है कि चूंकि स्पीकर खुद इस मामले में पार्टी हैं लिहाज़ा वो इस पर कोई फैसला नहीं दे सकते.

इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा. भूपेश ने अध्यक्ष के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भूपेश ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. यहां जस्टिस दीपक गुप्ता ने 4 अगस्त को सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. इसके बाद मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने की. जिन्होंने याचिका को खारिज कर दिया.