कुमार इंदर,जबलपुर/ हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्यप्रदेश सिविल जज नियुक्ति 2019 मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इधर इंदौर हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरटीओ विभाग सड़क पर उतर है. बिना परमिट वाले ऑटो चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है.

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सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ़्तों में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सिविल जज परीक्षा में विसंगति होना माना है. हाईकोर्ट ने सिविल जज साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक निर्धारित किए थे. नियम को सुप्रीम कोर्ट ने मनमाना बताया है. इस नियम के चलते लिखित परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले छात्र भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ़्तों के अंदर जवाब मांगा है.

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हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में आरटीओ विभाग

इधर इंदौर उच्च न्यायालय की फटकार के बाद आरटीओ विभाग एक्शन मोड पर आ गया है. बिना परमिट चलने वाली ऑटो रिक्शा पर चालानी कार्रवाई की जा रही है. आरटीओ अधिकारी बड़े अमले के साथ विजय नगर चौराहा पहुंचे हैं, 50 ऑटो को जब्त किए गए हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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