देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले में आज यानि शुक्रवार को न्यायमूर्ति अशोक भूषण, एमआर शाह और आरएस रेड्डी की पीठ आदेश जारी करेगी। गौरतलब है कि कुणाल कामरा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला दो विधि छात्रों द्वारा याचिका दायर कर दर्ज किया गया है। कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले में कार्रवाई शुरू करने को लेकर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने 18 नवंबर को सहमति दी थी।
उन्होंने कुणाल कामरा के ट्वीट को लेकर कहा था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के अपमान के इरादे से किया गया है, यह अप्रिय व अश्लील है। गौरतलब है कि न्यायलय की अवमानना मामले की किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई शुरू करने से पहले अदालत की अवमानना की धारा 15 के तहत सॉलीसीटर जनरल या अटॉर्नी जनरल की सहमति अनिवार्य है। कुणाल कामरा ने अपनी ट्वीट में इमोजी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ अश्लील इशारा किया था।