
रायपुर. प्रशासकीय स्वीकृति के बिना कार्यादेश जारी करने के मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) भोपाल ताण्डेय को निलंबित कर दिया है.
दरअसल, डीईओ भोपाल ताण्डेय ने तत्कालीन कलेक्टर, जिला गरियाबंद के मौखिक निर्देशानुसार प्रशासकीय स्वीकृति या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/अनुमोदन के बगैर 14 सितंबर को क्रेडिबल कारपोरेशन, सत्ती बाजार रायपुर से 3,27,22,347/- का 4287 सेट फायर एस्टिंग्विशर सप्लाई के लिए कार्यादेश जारी किया था. इसी तरह 25 अगस्त को लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क इंडस्ट्रीयल एरिया, कोरबा, जिला जांजगीर-चांपा से शैक्षणिक संस्थाओं को 1400 राईटिंग बोर्ड सेट के लिए 1,99,29,649/- का कार्यादेश जारी किया था. जिसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.

इसे भी पढ़ें :
- 17 साल का लंबा इंतजार… अब बनेंगे पंचायत सचिव, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, ये है पूरा मामला
- LG शोरूम में भीषण आग: कई किलोमीटर दूर तक उठी लपटें, दमकल की टीम काबू पाने में जुटी
- सांसद राकेश राठौर को बड़ी राहत, मुकदमा वापसी की धमकी के मामले में मिली जमानत
- CG News: स्वास्थ्य विभाग में मार्च के मध्य, विधानसभा सत्र के दौरान हुए ट्रांसफर की हो रही चर्चा…
- World Obesity Day पर IGIMS के अधीक्षक ने मोटापे को लेकर किया जागरूक, छुटकारा पाने के लिए करना होगा ये काम