संदीप शर्मा, विदिशा। सिरोंज तहसील कार्यालय सिरोंज के अनुविभागीय अधिकारी हषर्ल चौधरी के कार्यालय का आज टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर और लैपटॉप कुर्क कर लिया गया है। न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश सिरोंज के आदेश के पालन में यह कुर्की की गई है। 

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जानकारी के अनुसार साल 2011 में रोहिलपुरा चौराहे से बासौदा रोड तक बाईपास डालने के लिए कपिल त्यागी एडवोकेट और पवन जैन, अशोक जैन, रूपेश यादव, ओमप्रकाश झा, अर्चना भार्गव, हरिशंकर त्यागी, राहुल भार्गव, रामदयाल शर्मा समेत अन्य की भूमि अधिग्रहण की गई थी। भूमि स्वामी ने अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा कम मिलने पर विदिशा कलेक्टर को आवेदन किया कि उनकी अधिग्रहण भूमि का मुआवजा कम मिला है।

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इस पर कलेक्टर ने न्यायालय सिरोंज को भूमि की राशि निर्धारण के लिए आवेदन भेजा गया था जिसमें प्रथम जिला न्यायाधीश सिरोंज जिला विदिशा ने दिनांक 27 फरवरी 2023 को अधिनियम पारित करते हुए एडवोकेट कपिल त्यागी को 1 करोड़ 9 लाख 32 हजार और ओम प्रकाश झा, पवन कुमार जैन, अशोक जैन, रुपेश यादव और अन्य को लगभग 6 करोड रुपए का भुगतान करने का निर्देश न्यायालय ने  सिरोंज अनु विभागीय अधिकारी को दिया गया था। 

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मुआवजा राशि न मिलने पर कपिल त्यागी एडवोकेट और अन्य प्रथम जिला न्यायाधीश सिरोंज के न्यायालय में एक वसूली करने का अधिकारी पेश की गई थी। सिरोंज प्रथम जिला न्यायाधीश के निर्देशों पर इस मामले में आज सिरोंज न्यायालय के अधिकारी ने आज अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के कार्यालय का कंप्यूटर, लैपटॉप, कुर्सी, टेबल तहसीलदार की मौजूदगी में कुर्क किया।  

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सिरोंज अनुविभागीय अधिकारी हषर्ल चौधरी की घोर लापरवाही और न्यायालय कार्य में उपेक्षा के चलते आज अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज के कार्यालय के सामान की कुर्की हुई जिसमें शासन की बदनामी हुई ,शासन को उनकी लापरवाही की वजह से 30% ब्याज भी देना पड़ रहा है। विदिशा जिले में यह पहला मामला होगा जिसमें प्रथम जिला न्यायाधीश के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज ने तवज्जो नहीं दिया जिसकी वजह से न्यायालय ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय सिरोंज का सामान  कुर्क कर लिया। इस सामान की लगभग कीमत 2 दो लाख रुपए होगी। बकाया राशि की वसूली डिग्री धारी की डिग्री, राशि, कुर्क किए गए सामान की नीलामी और संबंधित अधिकारी को जेल भेज कर की जाएगी।

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