लखनऊ. उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बदायूं के एसडीएम ने समन भेजा था. राज्य सरकार ने समन भेजने वाले एसडीएम और पेशकार को घोर अनुशासनहीनता मानते हुए निलंबित कर दिया है.
सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक कोर्ट ने 7 अक्टूबर को एक जमीन पर दयार वाद को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को समन जारी करते हुए 18 अक्टूबर को तलब किया था. इसी मामले में 16 अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निजी सचिव ने डीएम को पत्र लिखकर घोर आपत्ति जाहिर करते हुए पत्र में कहा गया था कि यह संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है.
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एसडीएम के कृत्य को संविधान के अनुच्छेद 361 का पूर्णतया उल्लंघन माना गया. इसे घोर अनुशासनहीनता मानते हुए शासन ने एसडीएम न्यायिक को निलंबित कर दिया है.
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