हेमंत शर्मा, इंदौर। उज्जैन के बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. न्यायालय ने आरोपी कारण को 28 सितंबर तक कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. न्यायालय ने ये भी कहा कि यदि आरोपी दी गई समय सीमा में  कोर्ट में पेश नहीं होता है तो आरोपी की संपत्ति कुर्क की जाएगी.

बता दें, संपत्ति की कुर्की का नोटिस पुलिस ने विधायक के आरोपी बेटे के घर चस्पा कर दिया है. पुलिस ने आरोपी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है. वहीं कोर्ट ने उसे फरार घोषित किया है. 5 महीने बाद पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई तो अब इंदौर पुलिस ने बड़नगर में उसके घर और प्रमुख स्थानों पर उसके पोस्टर चिपका दिए और लोगों से अपील की है कि जहां भी दिखे पुलिस को सुचना दें.

इसे भी पढ़ें ः ‘MP पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग’ के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन को मिला मंत्री का दर्जा, सरकार ने जारी किया आदेश

दरअसल, पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने बडनगर विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. आरोपी पिछले 5 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर 5000 का इनाम भी घोषित किया गया था. वहीं आरोपी की धरपकड़ के लिए माननीय न्यायालय से पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्की के आदेश प्राप्त किए थे.

इसे भी पढ़ें ः अघोषित बिजली कटौती को लेकर युवक कांग्रेस का हल्ला बोल, जिलाध्यक्ष समेत 60 कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज

न्यायालय ने 28 सितंबर तक आरोपी को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किया है. वहीं विधायक पुत्र द्वारा न्यायालय में पेश ना होने पर अब संपत्ति की नीलामी की कुर्की की जा सकती है. जिसको लेकर पुलिस आरोपी के कई ठिकानों पर दबिश देने भी पहुंची, लेकिन आरोपी के नहीं मिलने पर नोटिस चस्पा कर पुलिस खाली हाथ लौट आई. हालांकि अब इंदौर की जिला अदालत ने उसे फरार घोषित कर दिया.

इसे भी पढ़ें ः भारतीय किसान संघ ने किया देश व्यापी आंदोलन का ऐलान, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ होगा धरना