भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी ने स्टॉक ब्रोकर स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड पर 9 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. दरअसल, यह मामला 1 हजार 100 से अधिक ग्राहक खातों से जुड़ा है, जहां “आश्रित बच्चों” के रूप में दर्ज रिश्तों में अनियमितताएं पाई गई थीं. हैरानी की बात यह है कि इन खातों में “आश्रित बच्चों” की उम्र 34 से 100 साल के बीच थी.

सेबी ने विषयगत जांच की थी

बाजार नियामक सेबी ने अप्रैल 2022 से जून 2023 के बीच ‘एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जुड़े कई खातों’ की जांच के दौरान यह अनियमितता पकड़ी. जांच में पाया गया कि ब्रोकर ने 1,103 यूनिक क्लाइंट कोड (यूसीसी) के लिए रिश्तों का विवरण दर्ज करते समय उचित सावधानी नहीं बरती. Read More – 2025 Holiday Calendar : साल 2025 में पड़ेगी कुल 38 छुट्टियां, यहां देखें पूरी सूची …

ब्रोकर ने यह कहा

इसके बाद स्टॉकहोल्डिंग सर्विसेज ने स्पष्ट किया कि कई पुराने खातों में वरिष्ठ नागरिकों और अन्य ग्राहकों ने व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं दिए थे, क्योंकि अकाउंट ओपन करते वक्त यह जरूरी नहीं था. Read More – New Year 2025 : नए साल के पहले दिन करें ये 5 काम, पूरे साल बनी रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा …

अन्य अनियमितताएं भी सामने आईं

13 ग्राहकों के मामलों में बैक ऑफिस डेटा और केवाईसी फॉर्म को लेकर विसंगतियां थीं. 4 ग्राहकों के केवाईसी फॉर्म में रिलेशनशिप डिटेल दर्ज नहीं थी. 234 कस्टमर की ईमेल आईडी और 177 कस्टमर के मोबाइल नंबर एक से अधिक अकाउंट से जुड़े मिले, लेकिन रिलेशनशिप डिटेल्स अलग थीं. बता दें कि जुर्माने के साथ ही सेबी ने सभी कमियों को जल्द सुधारने का आदेश दिया है. ब्रोकर को 45 दिनों के भीतर जुर्माने की रकम चुकाने को कहा गया है.