SEBI Fine On Axis Securities: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा स्टॉक ब्रोकर नियमों और अन्य विनियामक मानदंडों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है. (SEBI Fine On Axis Securities)

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने 82 पृष्ठों के आदेश में कहा कि ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज को 45 दिनों के भीतर यह जुर्माना भरना होगा. सेबी के अनुसार, एक्सिस सिक्योरिटीज ने कई क्षेत्रों में नियामक नियमों का पालन करने में विफलता दिखाई है, जिनमें रिपोर्टिंग विसंगतियां और क्लाइंट फंड का सही तरीके से प्रबंधन न करना शामिल है.

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रिपोर्टिंग में विसंगतियां और स्टॉक स्टेटमेंट में गड़बड़ी (SEBI Fine On Axis Securities)

सेबी ने पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज के डिपॉजिटरी खातों में वास्तविक होल्डिंग्स की तुलना में स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में विसंगतियां थीं.

क्लाइंट फंड और सिक्योरिटीज का निपटान नहीं किया गया (SEBI Fine On Axis Securities)

सेबी की जांच में यह भी सामने आया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने ग्राहकों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उनके फंड और सिक्योरिटीज का निपटान नहीं किया. इसके अलावा, रिटेंशन स्टेटमेंट अकाउंट डिटेल्स के साथ उपलब्ध कराने में भी असफल रही.

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ग्राहकों की शिकायतों का समाधान सही तरीके से नहीं किया गया (SEBI Fine On Axis Securities)

ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए अपफ्रंट/नॉन-अपफ्रंट मार्जिन जुर्माने को ग्राहकों पर डाल दिया. सेबी ने यह भी पाया कि फर्म ने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, साथ ही उनकी शिकायतों का समाधान सही तरीके से नहीं किया गया.

इन सभी कारणों के चलते सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है. यह आदेश अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 तक की अवधि के दौरान की गई निरीक्षण प्रक्रिया के बाद जारी किया गया है.

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