अमृतसर. रियासती शहर कपूरथला के सियासी रसूखदार राणा परिवार को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) SEBI से बड़ा झटका लगा है। इनकी आधिपत्य वाली राणा शुगर लिमिटेड (आरएसएल) की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (सेबी) ने कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत और उनके परिवार की स्वामित्व वाली एक कंपनी के निदेशक मंडल सहित 5 फर्मों को 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. यही नहीं सेबी ने कंपनी सहित 6 फर्मों, चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर, प्रमोटर और विधायक के परिवार के सदस्य पर 63 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

सेबी के एमडी की ओर से जारी फाइनल ऑर्डर में 45 दिन के अंदर राशि का ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है. साथ ही कंपनी को 5 फर्मों से 15 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि 60 दिन में रिकवर करने के भी आदेश जारी किए हैं. सेबी के मुख्य महाप्रबंधक जी रामर की ओर से 27 अगस्त को एक फाइनल ऑर्डर जारी किया गया. इसमें कंपनी के प्रमोटर्स से संबंधित संस्थाओं की ओर से फंड के डायवर्जन, वित्तीय विवरणों में गलत बयानी समेत कई कार्रवाई में आरोपी पाया गया. जिससे, सेबी एक्ट-1992, सेबी के पीएफयूटीपी रैगुलेशन-2003 और एलओडीआर रैगुलेशन-2015 के के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है.

SEBI

इसकी जांच अवधि वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020- 21 जांच में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने अपने प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अपने प्रमोटर निदेशकों के साथ मिलकर कंपनी के प्रबंधक निदेशक और उनके Bi परिवार के सदस्यों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कुछ निजी सीमित कंपनियों का उपयोग करके कंपनी की कमाई को डायवर्ट करने की योजना तैयार की थी. इन निजी कंपनियों को संबंधित पक्ष के रूप में नहीं दिखाया गया, भले ही ये अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रमोटरों ने इसके प्रबंध निदेशक सहित नियंत्रित थी. परिणामस्वरूप इन निजी कंपनियों के साथ लेनदेन को भी संबंधित पक्ष के लेनदेन के रूप में नहीं दिखाया गया.