SEBI Warning on FPI Fraud: पुणे के फिनफ्लुएंसर अवधुत साठे से जुड़ी जांच के बीच SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ने निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है. अगर आपको सोशल मीडिया, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर ऐसे संदेश मिल रहे हैं जो दावा करते हैं कि विदेशी निवेशकों (FPI) या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के जरिए शेयर बाज़ार में भारी मुनाफा कमाया जा सकता है, तो सावधान हो जाइए. नियामक ने साफ शब्दों में कहा है कि ये सब झूठे वादे हैं और SEBI की तरफ से किसी भी तरह का समर्थन नहीं मिला है.

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कौन-से दावे हैं फर्जी? (SEBI Warning on FPI Fraud)

SEBI ने निवेशकों को चेताया है कि वे इन 5 प्रकार के दावों पर भरोसा न करें:

  • इंस्टीट्यूशनल या संस्थागत ट्रेडिंग अकाउंट दिलाने का वादा.
  • छूट वाले दामों पर IPO में एंट्री.
  • IPO में गारंटीड अलॉटमेंट.
  • एंकर बुक में निवेश का मौका.
  • डिस्काउंट प्राइस पर ब्लॉक ट्रेड करने का दावा.

निवेशकों के लिए जरूरी नियम (SEBI Warning on FPI Fraud)

SEBI के मुताबिक, भारत में रहने वाले आम निवेशक सीधे तौर पर FPI के जरिए निवेश नहीं कर सकते. सिर्फ कुछ खास मामलों में यह अनुमति है, जो 2019 के नियमों में परिभाषित हैं. इसलिए निवेश करने से पहले यह जांचना बेहद जरूरी है कि जिस कंपनी या ऐप के जरिए आप पैसे लगा रहे हैं, वह SEBI में रजिस्टर्ड है या नहीं. केवल उन्हीं ब्रोकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें जिन्हें SEBI ने मान्यता दी है.

सुरक्षित निवेश के लिए SEBI ने अपने निवेशक पोर्टल पर “क्या करें और क्या न करें” की सूची जारी की है. वहीं, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज की जानकारी और सुरक्षित ऐप्स की सूची आप सीधे SEBI की वेबसाइट से देख सकते हैं.

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फिनफ्लुएंसर्स पर पहले भी गिरी गाज (SEBI Warning on FPI Fraud)

यह पहली बार नहीं है जब SEBI ने इस तरह के धोखाधड़ी मामलों में कड़ी कार्रवाई की हो. इस साल फरवरी में SEBI ने अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और पाँच अन्य संस्थाओं पर शिकंजा कसा था. आदेश के तहत इनके द्वारा कमाए गए ₹53.67 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए और अस्मिता पटेल व उनके पति जितेश पटेल को तुरंत बिना लाइसेंस निवेश सलाह देना बंद करने का निर्देश दिया गया.

इतना ही नहीं, लोकप्रिय सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर ‘बाप ऑफ चार्ट’ के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी. SEBI ने इनके द्वारा दी गई गैरकानूनी निवेश सेवाओं को नियमों का उल्लंघन मानते हुए आदेश दिया कि ये अपने क्लाइंट्स को पैसा वापस लौटाएं.

निवेशकों के लिए संदेश (SEBI Warning on FPI Fraud)

SEBI ने साफ कहा है कि ऐसे किसी भी वादे पर भरोसा करना आपकी पूंजी को जोखिम में डाल सकता है. निवेश से पहले जांच-परख करें, रजिस्टर्ड संस्थाओं की ही सेवाएं लें और लालच में न पड़ें.

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