हकिमुददीन नासिर, महासमुंद। छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बेमेतरा में हुए दो समुदायों के बीच विवाद के मद्देनजर जिले में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था बनाए रखने और जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव के बीच जिले में धारा 144 लागू कर दिया है. कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आदेश जारी किया है.
जारी आदेश के मुताबिक स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन आदि को प्रतिबंधित कर द.प्र.सं. की धारा 144 लगा दी है.
यह धारा जिला महासमुन्द के सम्पूर्ण नगरीय निकाय क्षेत्र महासमुन्द नगरपालिका, तुमगांव नगर पंचायत , बागबाहरा नगरपालिका, पिथौरा नगर पंचायत, बसना नगर पंचायत एवं सरायपाली नगरपालिका अंतर्गत उपरोक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस के आयोजन, सार्वजनिक स्थानों में भीड़ एवं अवांछित विचरण आदि प्रतिबंधित रहेगा.
आदेश के मुताबिक कोई भी व्यक्ति समूह 5 या 5 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर एकत्र नहीं होंगे और न ही घुमेंगे. कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशुल, खुकरी, सांग और बल्लम अथवा अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा.
देखिए आदेश की कॉपी-
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