बरनाला जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की आपत्तिजनक स्थिति में नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
आपको बता दे कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक करवाई जा रही हैं, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है।
बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा सही तरह से आयोजित हो इसके लिए सावधानी रखी जा रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट बरनाला पूनमदीप कौर ने फौजदारी दंड संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह आदेश 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकना और अनुशासन बनाए रखना है।
- राजिम जयंती पर युवा प्रकोष्ठ ने प्रसादी खिचड़ी बांटकर सामाजिक एकता का दिया संदेश
- Video : अंबेडकर अस्पताल के सामने खड़े दोपहिया वाहन में अचानक लगी आग, देखते ही देखते बाइक जलकर हुई खाक
- सीएम धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार मजबूती से आपके साथ खड़ी है
- ग्वालियर अंबेडकर पोस्टर विवाद: हाईकोर्ट के आदेश पर एडवोकेट अनिल मिश्रा सहित चार आरोपी जमानत पर रिहा, समर्थकों ने जेल के बाहर किया जोरदार स्वागत
- NDPS एक्ट में आरोपी पिता की पूछताछ के लिए पुलिस ने मां को उठाया, सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी बेटी, फांसी लगाकर दे दी जान…


