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बरनाला जिले में धारा 144 लागू की गई है, जिसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की आपत्तिजनक स्थिति में नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
आपको बता दे कि सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षा की परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक करवाई जा रही हैं, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हो इसके लिए यह आदेश जारी किया गया है।
बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में विभिन्न स्थानों पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा सही तरह से आयोजित हो इसके लिए सावधानी रखी जा रही है। इस दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।
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जिला मजिस्ट्रेट बरनाला पूनमदीप कौर ने फौजदारी दंड संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा।
यह आदेश 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा। इसका उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकना और अनुशासन बनाए रखना है।
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