UP: कोरोना के चलते गाजियाबाद में लगाई गई धारा-144, दो महीनों तक रहेगी सख्ती
लखनऊ। देश में फिर से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। अब इसको लेकर सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।
राजधानी दिल्ली से लगे गाजियाबाद में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने धारा-144 लागू कर दी है। ये सख्ती जिलाधिकारी के आदेश के बाद की गई है। जिले में धारा 144 को दस मई तक के लिए लगाया गया है। शहर में सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमाघरों, शॉपिंग मॉल्स, शैक्षिक संस्थानों और होटलों समेत अन्य जगहों पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब किसी भी आयोजन के लिए जिलाधिकारी की इजाजत लेना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही बिना मास्क के लोग गाड़ियों में यात्रा भी नहीं कर सकेंगे। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने इस बारे में आदेश जारी कर कहा है कि शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स व अन्य कार्य स्थलों पर निर्धारित क्षमता के पचास फीसदी लोगों को ही एक साथ काम करने की इजाजत होगी। अब जिले में शादी समारोह व अन्य किसी भी तरह के आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी होगी।