चंडीगढ़। पुलिस थानों, ट्रैफिक पुलिस याडों और शहर की सीमाओं के भीतर सरकारी स्थानों पर खड़े सभी स्क्रैप, लावारिस और जब्त वाहनों को 30 दिन में शहर से बाहर निर्धारित याडों में स्थानांतरित किया जाएगा। स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि इस कार्य के लिए पुलिस विभाग, नगर निगमों, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों को तुरंत सर्वेक्षण कर विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
अरोड़ा ने कहा कि शहर की सीमाओं के भीतर बड़ी संख्या में खड़े कंडम और जब्त किए गए वाहन कई नागरिक और प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सड़कों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहन यातायात में बाधा डालते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी चिह्नित वाहनों पर टैग लगाए जाएंगे, उनकी तस्वीरें ली जाएंगी और नोटिस चस्पां किए जाएंगे। जहां वाहन मालिकों की पहचान संभव होगी, उन्हें सूचित कर कानून के अनुसार वाहन का दावा करने का अवसर दिया जाएगा।
उन्होंने वाहन मालिकों से अनुरोध किया कि यदि उनके वाहन लंबे समय से कहीं छोड़े गए हैं, तो वे संबंधित पुलिस थानों या नगर निगम अधिकारियों से संपर्क कर उनकी स्थिति की जानकारी लें।

पंजाब के 424 पुलिस थानों में 75 हजार से ज्यादा जब्त वाहन खड़े हैं। सबसे ज्यादा वाहन सड़क हादसों से जुड़े हुए हैं। हादसों के बाद इन वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। इन्हें अलग से रखने की कोई जगह नहीं है, इस लिए इन वाहनों को थानों में ही रखा जाता है। कई वाहन पूरी तरह से कंडम हो गए हैं। वाहनों को थानों से हटाने की कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत लावारिस और छोड़े गए वाहनों को हटाने तथा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत खराब हालत वाले वाहनों के पंजीकरण को रद्द कर उनके निपटान की व्यवस्था की गई है। इन वाहनों को केवल अधिकृत वाहन स्क्रैप याडों और रिसाइक्लिंग केंद्रों में ही भेजा जाएगा।
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