केरल हाई कोर्ट(Kerla High-Court) ने हाल ही में एक सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक नशीले पदार्थ मामले में आरोपी को काम के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी. न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने सत्र न्यायाधीश की आलोचना करते हुए कहा, “विजय माल्या(Vijay Malya) और नीरव मोदी(Nirav Modi) जैसे व्यक्तियों का उदाहरण देकर आरोपी को विदेश जाने से रोकने का गलत तुलना की है.” उन्होंने कहा “विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे व्यक्तियों का उदाहरण देना अनुचित था.”
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आरोपी सूर्यानारायणन नशीली दवाओं से संबंधित कानून (NDPS Act) में चौथे आरोपी हैं. उनके खिलाफ त्रिशूर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय-III में मामला चल रहा है. 6 मार्च 2019 को उन्हें त्रिशूर जिला सत्र न्यायालय से जमानत मिली.
बाद में उन्होंने विदेश में काम करने के लिए जाने की अनुमति देने की याचिका दायर की, लेकिन सत्र न्यायालय ने कहा कि भगोड़ों जैसे विजय माल्या और निरव मोदी का उदाहरण देकर उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती.
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याचिका को खारिज करते हुए सत्र न्यायाधीश ने कहा, “अगर आरोपी विदेश में फरार हो जाता है तो इसे वापस लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा. हम विजय माल्या और नीरव मोदी को भी वापस नहीं लासकते, जिन्होंने हजारों करोड़ों के वित्तीय धोखाधड़ी की और विदेश में अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं. अगर आरोपी वापस नहीं आता तो उसे कौन लाएगा?”
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि सत्र न्यायालय में चार हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से एक हजार से अधिक पांच साल से अधिक पुराने हैं, और अगर आरोपी के मामले को दो साल तक हल नहीं किया जा सकता, तो यह अनुचित होगा कि उसे विदेश में काम करने का अवसर नहीं दिया जाएगा. कोर्ट ने सत्र न्यायालय को आदेश दिया कि आरोपी को विदेश जाने की अनुमति दी जाए, बशर्ते वह किसी वकील के साथ उपस्थित हो और सत्र न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शर्तों का पालन करे.
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