नई दिल्ली। सरकारी बैंक पीएनबी को अरबों रुपए का चूना लगाकर भारत छोड़ भाग गए हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका डोमिनिका की निचली अदालत ने खारिज कर दी है. डोमिनिका में अवैध तौर से प्रवेश करने पर फंसे मेहुल चोकसी के मामले की अब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.

बता दें कि बीते दिनों मेहुल चोकसी कैरिबयाई देश एंटीगुआ से लापता होने के बाद डोमिनिका में पकड़ा गया था. पीएनबी घोटाला मामले में भारत प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए भगोड़े चोकसी ने अपने वकील के माध्यम से दलील दी है कि उसे एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अगवा कर एक नौका से डोमिनिका लाया गया था. इस मामले में डोमिनिका उच्च न्यायालय ने चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किए जाने का आदेश जारी किया था.

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चोकसी को अवैध रूप से घुसने के आरोपों का जवाब देने के लिए गुरुवार को अदालत में पेश किया गया. व्हील चेयर पर पेश हुए चोकसी की जमानत याचिका को मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि वह जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

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