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कुमार इंदर, जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जबलपुर पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। रिटायरमेंट से ठीक एक दिन पहले घर से निकलकर लापता हो गए राकेश विश्वकर्मा को ट्रेस कर हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जबलपुर एसपी और अधरताल थाने को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

परिवार के अनुसार, राकेश विश्वकर्मा 27 जून 2025 को घर से निकले थे और उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। अधरताल थाने में उसी दिन गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन पूरे 7 महीने बीत जाने के बावजूद पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका। परेशान परिवार ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की, जिसमें पुलिस की लापरवाही का आरोप लगाया गया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सख्त निर्देश दिए कि गुमशुदा व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और हाईकोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही एसपी जबलपुर और अधरताल थाने के प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। परिवार का कहना है कि राकेश विश्वकर्मा रिटायरमेंट के ठीक एक दिन पहले लापता हुए थे, जिससे पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। 

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