Shahjahanpur News. 28 साल पुराने एक मुकदमे में गवाही के लिए पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान गुरुवार को शाहजहांपुर में सीजेएम कोर्ट में पेश हुए. गवाही की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आजम खान के विरुद्ध जारी जमानती वारंट अदालत ने समाप्त कर दिया.
आजम खान अपने बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के साथ न्यायालय पहुंचे थे. इस दौरान आजम खान ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. आजम खान के अधिवक्ता फिरोज हसन खान और शालिनी ने बताया कि वर्ष 1995 में वह सहकारिता मंत्री थे. 28 अप्रैल 1995 को लखनऊ से रामपुर जाते समय मीरानपुर कटरा की किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के यूरिया स्टाक का निरीक्षण करने पहुंच गए थे. निरीक्षण में चार कट्टा यूरिया कम पाया गया. इसके अलावा भी अन्य अनियमितताएं मिलीं थीं.
इसे भी पढ़ें – ‘मैंने कोई गुनाह नहीं किया…मैं गरीब आदमी हूं’; बांद्रा कोर्ट पहुंचे आजम खान ने कही ये बात
आजम खान ने अधिकारियों को जांच कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. तत्कालीन अपर जिला सहकारी अधिकारी (बरेली) राम सिंह यादव ने जांच के बाद तहरीर देकर कटरा थाने में आईपीसी की धारा 409 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. विवेचना के बाद पुलिस ने किसान सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन सचिव/प्रबंध निदेशक रामबाबू गुप्ता के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई थी.
इसे भी पढ़ें – सपा नेता आजम खान को MP-MLA कोर्ट से झटका, 2 जन्म प्रमाणपत्र केस में ज़िरह का कांसेप्ट समाप्त
वर्तमान में मुकदमा सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन है. इस मुकदमे में आजम खां के अलावा राम सिंह और केदारनाथ यादव को साक्षी बनाया गया था. राम सिंह और केदारनाथ की मृत्यु हो चुकी है. इसी मामले में गवाही के लिए न आ पाने पर आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था.
छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक