चंडीगढ़. गायिका व अभिनेत्री शहनाज गिल को बड़ी राहत देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके और एक म्यूजिक कंपनी के बीच हुए अनुबंध को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि अनुबंध की स्वतंत्रता पक्षों के बीच समानता पर आधारित होनी चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि समझौता संघर्ष के दिनों में जल्दबाजी में किया गया था, किसी एक कंपनी के लिए गायक को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते.
हाईकोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में प्रथम दृष्टया, विचाराधीन समझौते की शर्तें अनुचित हैं और इसका कारण यह है कि एक पक्ष के पास बेहतर सौदेबाजी की शक्ति है और दूसरा पक्ष बहुत ही निम्न स्थिति में है इसलिए, समझौते को प्रथम दृष्टया वैध नहीं माना जा सकता है. सज्जन कुमार दुहन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मोहाली की अदालत की ओर से जारी 29 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता सिमरन म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक है और उसने शहनाज के साथ समझौता किया था कि वह केवल उसकी कंपनी के लिए गीत गाएंगी.
- New Income Tax Bill 2025: वित्त मंत्री आज संसद में पेश करेंगी ‘नया आयकर बिल’, कौन-कौन सी इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स और क्या-क्या बदलेगा, आसान भाषा में समझें
- मनेर में बकाया पैसे को लेकर हुए विवाद में खुलेआम बमबाजी, दोनों पक्षों ने थाने में दिया आवेदन
- CG Morning News : साय मंत्रिमंडल, सांसद और विधायक जाएंगे महाकुंभ, छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी गर्मी, अवंति विहार पानी टंकी की होगी सफाई, राजधानी में आज…
- MP Morning News: दिल्ली से भोपाल आएंगे सीएम डॉ मोहन, विभागों की करेंगे समीक्षा बैठक, राज्य शिखर सम्मान अलंकरण समारोह में होंगे शामिल, भोपाल के इन इलाकों में बिजली रहेगी गुल
- Bihar IAS Transfer: बिहार में एक साथ 11 IAS अफसरों का ट्रांसफर, अयज यादव बने शिक्षा विभाग के नए सचिव